आगामी दीपावली त्यौहार को ध्यान में रखते हुए जोगिंदर नगर शहरी क्षेत्र में प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान को छोडक़र अन्य स्थानों पर आतिशबाजी व पटाखे बेचने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत एक आदेश जारी करते हुए एसडीएम जोगिंदर नगर मनीश चौधरी ने बताया कि जोगिंदर नगर बाजार में चिन्हित स्थल पुराने मेला मैदान को छोडक़र शहर में आतिशबाजी एवं पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होने बताया कि जोगिंदर नगर स्थित पुराने मेला मैदान रीतु रंग मंच में ही लाईसेंस प्राप्त कर पटाखे व आतिशबाजी बेचने की अनुमति रहेगी। इसके लिए संबंधित विक्रेता तमाम औपचारिकताएं पूर्ण कर 18 अक्तूबर को दोपहर 12 बजे तक एसडीएम कार्यालय से लाईसेंस प्राप्त कर सकता है।
इसके अतिरिक्त बिना अनुमति एवं चिन्हित स्थान को छोडक़र कोई व्यक्ति आतिशबाजी व पटाखे इत्यादि शहर में विक्रय करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उपमंडल अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा सुरक्षित और प्रदूषण रहित दिवाली मनाएं। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं किसी भी अप्रिय घटना की रोकथाम करना है।




